एमआरपी से ज्यादा कीमत लेना गैरकानूनी है।

…केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि जीएसटी लागू होने के बाद भी सामान पर जो एमआरपी लिखी हुई है, उससे ज्यादा कीमत वसूल नहीं की जा सकती। एमआरपी से ज्यादा कीमत लेना गैरकानूनी है। केंद्र सरकार ने लोगों तक जीएसटी की पूरी और सही जानकारी पहुंचाने के लिए एक कमेटी बनाई है। साथ ही दूरदर्शन पर जीएसटी की मास्टर क्लास भी लगेगी जिसमें लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल सकेगी।….मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अधिया ने माना कि जीएसटी के बाद बाजार में चीजों की कीमतों को लेकर कनफयूजन पैदा हो गया है। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं और रोजमर्रा के सामान बनाने वाली कंपनियों को कहा है कि नई कीमतों के लिए कम से कम दो अखबारों में विज्ञापन जरूर दें। उन्होंने कहा कि सरकार चीजों की सप्लाई और कीमतों पर नजर रखी जा रही है।….जीएसटी लागू होने के बाद सामान की कीमतों में जो भी बदलाव आया है, उसे जनता को बताना होगा। कंपनियों से कहा गया है कि अगर कीमतें बढ़ाई गई है तो उसकी जानकारी अखबारों में विज्ञापन देकर लोगों तक पहुंचाई जाए। अगर कीमत कम हुई है तो प्रोडक्ट पर पुरानी और कम की हुई कीमत दोनों का टैग लगाएं। एमआरपी के उपर कोई टैक्स नहीं लगाया जा सकता क्योंकि उसमें सारे टैक्स पहले से जुड़े होते हैं।….केंद्र सरकार आम आदमी, मीडिया और व्यापारियों में जीएसटी को लेकर बनी भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए 6 दिनों की मास्टर क्लास लगाएगी जो दूरदर्शन पर 6 जुलाई से लाइव होगी। इसे शाम 4.30 बजे से5.30 बजे तक देखा जा सकेगा। यह 3दिन हिंदी में होगी और फिर 3 दिन अंग्रेजी में।