सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन के आदेश

 सुप्रीम के पटाखों पर बैन के आदेश के बाद से दिल्लीNCR में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा की 30 अक्टुबर तक दिल्ली एमसीआर में कोई भी पटाखा नही बेचा जाएगा। इस फैसले का स्वागत करते हुए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरुपर्व पर आतिश बाजी ना करने का फैसला लिया है।दिल्ली-एनसीआर में इस बार दिवाली के मौके पर पटाखों की बिक्री नहीं होगी. ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनाया.इसके साथ ही

इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की तरफ़ से जारी किए गए सारे स्थाई और अस्थाई लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं.हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि कुछ शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री एक नवंबर, 2017 यानी दिवाली गुज़र जाने के बाद फिर से की जा सकेगी.पुलिस को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो सुनिश्चित करें कि किसी भी तरह से पटाखों की अवैध बिक्री न होने पाए.दिल्ली-एनसीआर में इस बार दीवाली शांत रहने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट ने नई दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक बरकरार रखी है। अब दीवाली से पहले यहां पटाखों की बिक्री नहीं होगी। दीवाली 19 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने यह फैसला दिया था कि कुछ सीमा तक पटाखे चलाए जा सकते हैं लेकिन इस फैसले के खिलाफ अपील की गई तो कोर्ट ने मंजूर कर ली।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पटाखों की बिक्री पहली नवंबर, 2017 से दोबारा शुरू हो सकेगी। वहीं बात पूर्वी दिल्ली के करें तो यहां भी लोगों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के प्रति नाराजगी दिखी है। लोगों का क्या कहना है