कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई पांच साल की सजा

पूर्वी दिल्ली के एक मामले में अदालत ने आरोपी को पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। इस व्यक्ति ने आठ साल की एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था और यह धमकी भी दी थी कि अगर उसने यह बात किसी को बताई तो वह उसे जान से मार डालेगा।
कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सैशन जज अश्विनी कुमार सारपाल ने आरोपी दशरथ पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। यह मामला 13 जून 2014 का है लेकिन इस मामले की रिपोर्ट दो दिन बाद में दर्ज कराई गई थी। कोर्ट ने कहा कि अगर छोटी बच्ची के साथ ऐसा अपराध होता है तो दो दिन बाद रिपोर्ट करने में कोई अनहोनी नहीं है। अभियुक्त ने बच्ची को जान से मारने की धमकी दी थी जिससे जाहिर है कि बच्ची डर गई होगी।
मुलजिम दशरथ ने इन सारे आरोपों को कोर्ट में गलत बताया। उसने कहा कि वह निर्दोष है और उसे फंसाया गया है। उसने यह भी बताया कि उसके बच्चे के रिश्तेदार से पहले से विवाद चल रहा है और उसका बदला लेने के लिए ही यह गंभीर आरोप लगाया गया। कोर्ट ने भी मामले में हालात पर गौर किया और कहा कि मुलजिम को पांच साल की सजा और जुर्माना किया जा रहा है।