बस स्टैंडों पर हार्न बजाना और हल्ला करने पर जुर्माना

. DTIDC ने दिल्ली के तीनो बस स्टैंडों को आदेश देते हुए कहा था की इन बस स्टैंडों पर हार्न बजाना और हल्ला करने पर जुर्माना लगेगा।  ने कहा था की हार्न वजाने पर ड्राईवर का 500 रुपए का चालान कटेगा और अगर कंडक्टर बस स्टैंड पर हला करते हैं तो उनको 100 रुपय का चालान देना होगा। वहीं इस आदेश पर ड्राइवरो और कंडक्टरों ने निराशा जताई है।इनका कहना है की वो हल्ला इसलिए करते हैं ताकी ज्यादा से ज्यादा सवारियों को बस में वैठा सकें। और अगर वो एसा नहीं करते हैं तो इसका नुकसान बस डिपों को होगा। वहीं सवारियों ने भी इस फैसले पर निराशा जताई है।